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राष्ट्रीय राजमार्ग-109 पर यातायात व्यवस्था में परिवर्तन, यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश


अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग-109 (अल्मोड़ा–क्वारब) पर हिल साइड एवं वैली साइड प्रोटेक्शन कार्य को सुरक्षित एवं समयबद्ध ढंग से संपादित कराने तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने अग्रिम आदेश तक संशोधित यातायात व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार अग्रिम आदेश तक राष्ट्रीय राजमार्ग-109 (अल्मोड़ा–क्वारब) पर प्रतिदिन प्रातः 03:00 बजे से प्रातः 08:30 बजे तक केवल भारी वाहनों का आवागमन अनुमन्य रहेगा। इसके उपरांत प्रातः 08:30 बजे से सभी प्रकार के वाहनों के लिए इस मार्ग पर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, ताकि निर्माण कार्य बिना किसी व्यवधान के संपादित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त चौसली–क्वारब वैकल्पिक मोटर मार्ग अग्रिम आदेश तक भारी वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन के लिए पूर्णतः खुला रहेगा।
एम्बुलेंस एवं अन्य आवश्यक सेवाओं में प्रयुक्त वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। किसी भी आकस्मिक अथवा आपात स्थिति में संबंधित उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी आवश्यकतानुसार निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे।

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