खुली मिठाइयों तथा बेकरी उत्पादों पर निर्माण तिथि एवं उपयोग की अंतिम तिथि (एक्सपायरी डेट) प्रदर्शित करना अनिवार्य
अल्मोड़ा, – सहायक आयुक्त/अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनिल कुमार ने बताया कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश के क्रम में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु प्रदर्शित एवं भंडारित खुली मिठाइयों तथा बेकरी उत्पादों पर निर्माण तिथि एवं उपयोग की अंतिम तिथि (एक्सपायरी डेट) प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अल्मोड़ा ने समस्त संबंधित खाद्य कारोबारियों से इस व्यवस्था का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है।
खाद्य कारोबारियों द्वारा मिठाई एवं बेकरी उत्पादों के निर्माण तथा बिक्री के दौरान उपभोक्ताओं को उत्पाद की निर्माण तिथि और उसकी उपयोग की अंतिम तिथि के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। मिठाई एवं बेकरी उत्पादों की प्रकृति के अनुसार उनकी गुणवत्ता, ताजगी एवं सुरक्षित उपभोग की अवधि सामान्यतः एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ इन उत्पादों की गुणवत्ता एवं ताजगी प्रभावित होती है, इसलिए उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य हित में उत्पाद खरीदते समय उसकी निर्माण तिथि एवं उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी होना आवश्यक है। पैक्ड मिठाई एवं बेकरी उत्पादों पर निर्माण तिथि तथा उपयोग की अंतिम तिथि/यूज बाई डेट अंकित किया जाना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता हित, व्यापक जनहित एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य की सीमाओं में बिक्री के लिए प्रदर्शित एवं भंडारित खुली अथवा बिना पैकेट वाली मिठाइयों एवं बेकरी उत्पादों के मामले में भी संबंधित दुकानदारों को बिक्री हेतु रखे काउंटर अथवा रैक पर उत्पाद की निर्माण तिथि (क्ंजम व िडंदनंिबजनतपदह) तथा उपयोग की अंतिम तिथि/यूज बाई डेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। यह व्यवस्था दिनांक 26 अक्टूबर 2026 से अनिवार्य रूप से लागू की जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने समस्त मिठाई एवं बेकरी विक्रेताओं से निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने की अपील की है, ताकि उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं ताजगी के संबंध में सही जानकारी मिल सके और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।