जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (दिव्यांगजन) आवेदन पत्र जमा करा सकते है।
Almora, – जिला समाज कल्याण अधिकारी आराधना त्रिपाठी ने बताया कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम देहरादून द्वारा जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (दिव्यांगजन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में सावधि ऋण योजना, बैंक पोषित ऋण हेतु मार्जिन मनी ऋण योजना, एवं दुकान निर्माण योजना, में 05 का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत चयन के लिए आवेदक जनपद का स्थाई निवासी हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र हो, आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1.60 लाख तथा शहरी क्षेत्र में 2.00 लाख से अधिक न हो, आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है, आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो, दुकान निर्माण योजनान्तर्गत शहरी अथवा व्यवसायिक स्थलांे पर स्वयं अथवा उनके माता-पिता की भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है तथा यू0डी0आई0डी0 कार्ड बना होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि पात्र धारक जो ऋण लेने के इच्छुक हो वे दिनॉंक 15 सितम्बर, 2025 तक अपना आवेदन पत्र समस्त औपचारिकताओं के साथ विकास खण्ड कार्यालय में कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करा सकते है। अथवा कार्यालय जिला प्रबन्धक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, विकास भवन, कमरा न0 411 में जमा कर सकते है।