जिला योजना समिति के गठन हेतु अनंतिम परिसीमन की विज्ञप्ति जारी
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद अल्मोड़ा में जिला योजना समिति के गठन के लिए जिलाधिकारी द्वारा अनंतिम परिसीमन संबंधी सूचना जारी कर दी गई है। यह कार्रवाई उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 तथा उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम-2016 एवं नियमावली-2010 के तहत की गई है।
जारी विज्ञप्ति के अनुसार अल्मोड़ा जनपद में जिला योजना समिति के कुल 25 सदस्य होंगे। इनमें 20 सदस्य निर्वाचित तथा 5 सदस्य नामित किए जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों में 18 सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा 2 सदस्य नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे।
विज्ञप्ति के अनुसार जिला पंचायत अल्मोड़ा का संपूर्ण क्षेत्र एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा, जहां से 18 सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। वहीं नगर निकायों के लिए दो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। प्रथम क्षेत्र में नगर निगम अल्मोड़ा सम्मिलित रहेगा, जहां से एक सदस्य निर्वाचित होगा। द्वितीय क्षेत्र में नगर पालिका परिषद रानीखेत तथा नगर पंचायत द्वाराहाट, भिकियासैंण और चौखुटिया सम्मिलित रहेंगे, जहां से एक सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा।
जिलाधिकारी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अनंतिम परिसीमन का प्रकाशन 02 जुलाई 2026 को किया गया है। इस संबंध में 04 जुलाई 2026 तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, 06 जुलाई को आपत्तियों पर सुनवाई होगी तथा 08 जुलाई 2026 को शासन को आख्या प्रेषित की जाएगी। शासन स्तर पर 10 जुलाई 2026 को अंतिम परिसीमन किया जाएगा तथा 13 जुलाई 2026 को अंतिम परिसीमन का प्रकाशन किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्धारित समयावधि में इच्छुक व्यक्ति अपनी आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय, अल्मोड़ा अथवा जिलाधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा में प्रस्तुत कर सकते हैं।