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जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2026 हेतु क्षेत्र पंचायत बैठकों का रोस्टर जारी

अल्मोड़ा – जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2026 हेतु क्षेत्र पंचायत बैठकों का रोस्टर जारी किया है। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी, 2026 को विकासखण्ड भैसियाछाना, 28 जनवरी, 2026 को विकासखण्ड ताकुला एवं 30 जनवरी, 2026 को विकासखण्ड ताड़ीखेत में क्षेत्र पंचायत की बैठक आहूत की जायेगी। उन्होंने बताया कि 06 फरवरी, 2026 को चौखुटिया, 12 फरवरी, 2026 को धौलादेवी, 16 फरवरी, 2026 को द्वाराहाट एवं 26 फरवरी, 2026 को हवालबाग में क्षेत्र पंचायत की बैठक आहूत की जायेगी। उन्होंने बताया कि दिनॉंक 06 मार्च, 2026 को विकासखण्ड लमगड़ा, दिनॉंक 20 मार्च, 2026 को विकासखण्ड सल्ट एवं दिनॉंक 30 मार्च, 2026 को विकासखण्ड भिकियासैंण में क्षेत्र पंचायत की बैठक आहूत की जायेगी।
उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा विकासखण्डों में क्षेत्र पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया जायेगा। विभागीय कार्यक्रमों की सम्पूर्ण जानकारी सहित ग्राम स्तर व खण्ड स्तर की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि यदि क्षेत्र पंचायत की बैठक में अपरिहार्य कारणों से भाग लेना सम्भव न हो तो वे इसकी लिखित अनुमति जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त करके सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के सचिव/खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत को भी अवगत कराना सुनिश्चित करंेगे।
उन्होंने जनपद के सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे अपने विकासखण्ड में सम्पन्न होने वाली प्रत्येक क्षेत्र पंचायत की बैठकों की तिथि, समय, स्थान एवं एजेण्डे की सूचना अनिवार्य रूप से निर्धारित समयान्तर्गत जनपद के समस्त विभागीय अधिकारियों/मा0 जन प्रतिनिधियों को उपलब्घ कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत की बैठक सम्पन्न होने के तीन दिन के भीतर ऐसे विभागीय अधिकारियों/प्रतिनिधियों जिनकी अनुपस्थिति के कारण सदन में उन विभागों के कार्यक्रम की चर्चा/समीक्षा में बाधा उत्पन्न हुई हो, की सूची मुख्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि उनके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लायी जा सके।
उन्होंने बताया कि यह भी पाया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठकों में समस्याआंे के निराकरण हेतु प्राप्त होने वाले पत्र कतिपय खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिये जाते है। उन्होंने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे ऐसे प्रार्थना पत्रों/प्रस्तावों पर विधिवत सदन में चर्चा के उपरान्त स्वीकृत किये जाने वाले पारित प्रस्तावों को प्रस्ताव संख्या सहित सम्बन्धित विभाग को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे। क्षेत्र पंचायत को अपनी कार्य योजना के अनुमोदन एवं समीक्षा के लिए भी बैठकों के आयोजन करने की आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसी स्थिति में क्षेत्र पंचायत अपनी आवश्यकता के अनुसार रोस्टर में घोषित तिथियों के अलावा अपनी सुविधानुसार बैठक कर सकते है परन्तु ऐसी बैठकों में विभागीय अधिकारियों का भाग लिया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

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